ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही उठाया ऐसा कदम, बाइडेन की पार्टी में मची खलबली, 20 राज्य दौड़े-दौड़े पहुंचे कोर्ट – Donald Trumps Latest News America President New order shocked Joe Biden Democratic Party 20 states city administration approach court
आखरी अपडेट:
Donald Trumps Latest News: डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही अवैध रूप से अमेरिका में घुसे लोगों के यहां पैदा हुए बच्चों की नागरिकता खत्म करने का फैसला लिया, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी में खलबली मच गई है।…और पढ़ें
हाइलाइट्स
- ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता खत्म करने का फैसला लिया.
- 20 राज्यों ने ट्रंप के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी.
- डेमोक्रेटिक पार्टी ने संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया.
नई दिल्ली. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में हैं. पद संभालते ही ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसके बाद से ही जो बाइडेन कि डेमोक्रेटिक पार्टी में खलबली मची हुई है. अमेरिका के 20 राज्यों व शहरों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है. इन सभी राज्य सरकारों ने कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने ट्रंप के फैसले को चुनौती दी है. दरअसल, यह पूरा मामला ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के फैसले से जुड़ा है. ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पहले ही यह साफ कर दिया था कि अवैध रूप से अमेरिका में घुसे लोगों के यहां पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता को भी खत्म कर दिया जाएगा.
जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता का संवैधानिक अधिकार देता है. वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को सहित 18 राज्यों द्वारा किए गए एक मुकदमे में कहा गया है, ” इमिग्रेशन नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति के व्यापक अधिकारों के बावजूद नागरिकता छीनने का आदेश राष्ट्रपति के अधिकार की कानूनी सीमाओं से बहुत दूर है. यह मामला ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे के तहत अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय बन सकता है.
डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्यों किया विरोध?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में जन्म से जुड़ी नागरिकता को बरकरार रखा था. इस संबंध में कांग्रेस द्वारा (अमेरिकी संसद) द्वारा पारित एक संघीय कानून भी है, जो यह स्थापित करता है कि अमेरिकी धरती पर जन्मे बच्चे नागरिकता के हकदार हैं. न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन ने CNN से कहा, “राष्ट्रपति को वह नीति एजेंडा पेश करने का अधिकार है जो उन्हें उचित लगे. जब जन्म से जुड़ी नागरिकता की बात आती है तो राष्ट्रपति एक पेन से एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते और कानून के शासन को खत्म नहीं कर सकते.” उन्होंने कहा कि यह सदियों से अमेरिकी राष्ट्र के ताने-बाने का हिस्सा रही है. यह अमेरिका में गृहयुद्ध के बाद से 157 वर्षों से संविधान में है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे दो बार बरकरार रखा है.
22 जनवरी, 2025, 07:50 IST
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही उठाया ऐसा कदम, 20 राज्य दौड़े-दौड़े पहुंचे कोर्ट