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पुलिस ने कोर्ट में दी ऐसी दलील, सैफ अली खान केस में जज को कहना पड़ा- इससे आंखें नहीं मूंद सकते, दिया ये ऑर्डर

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Saif Ali Khan Attack: पुलित ने बताया कि सैफ अली खान पर हमले का आरोपी बांग्लादेश के झालोकाटी से है और वह पिछले पांच महीने से अधिक वक्त से मुंबई में रह रहा था और छोटे-मोटे काम करता था.

सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है.

मुंबई। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो पुलिस ने जज के सामने ऐसी दलील पेश की कि उन्हें भी यह कहना पड़ा कि इस मामले में विदेश साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके तुरंत बाद ही आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

मुंबई की एक अदालत ने रविवार को सैफ अली खान पर हमला मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय साजिश से संबंधित पुलिस की दलील को खारिज नहीं किया जा सकता है.

पुलिस ने अदालत को बताया कि कथित हमलावर बांग्लादेशी नागरिक था और उसकी करनी के पीछे के मकसद का पता लगाने की जरूरत है. पुलिस ने अदालत से यह भी कहा कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि इस मामले का संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश से है या नहीं. रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप को “असंभव नहीं कहा जा सकता.”

इससे पहले दिन में पुलिस ने मीडिया को बताया था कि कथित हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक था जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अपना नाम बदलकर बिजॉय दास रख लिया था. उसे ठाणे शहर से सटे इलाके से पकड़ा गया था. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 (लूट या डकैती के दौरान गंभीर चोट या मौत), 331 (4) (घर में घुसना) तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने कहा था कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, वह 16 जनवरी को तड़के चोरी के इरादे से बांद्रा में सतगुरु शरण इमारत में बॉलीवुड ऐक्टर के घर में दाखिल हुआ था. हमलावर ने सैफ (54) पर कई बार चाकू से वार किया था जिसके बाद पास के लीलावती अस्पताल में उनकी चार-पांच घंटे तक सर्जरी की गई.

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